नई दिल्ली. दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की मुहिम चलाने का प्रस्ताव रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए से पूछा कि कैसे पेड़ सरंक्षण अधिनियम को लागू किया जा सकता है? इसके बाद जरूरत पड़ी तो दिल्ली नगर निगम (MCD) और नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (NDMC) को भी इसमें शामिल किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने राजधानी में भीषण गर्मी की स्थिति पर संज्ञान लिया है. अदालत राजधानी में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने के लिए एमसीडी, डीडीए, एनडीएमसी को स्वत: निर्देश देने का प्रस्ताव रखती है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ो की कटाई पर सख्त नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने डीडीए के वाइस चेयरमैन से ये स्पष्ट करने को कहा है कि क्या पेडों की कटाई का आदेश एलजी (डीडीए के चेयरमैन ) की ओर से दिया गया था.
कोर्ट ने कहा कि 1100 से ज़्यादा पेड़ काटे गए है?
कोर्ट ने डीडीए के वाइस चेयरपर्सन से यह साफ करने को कहा है कि क्या एलजी ने पेड़ कटने से पहले 3 फरवरी की उस जगह का दौरा किया था. अगर उन्होंने उस जगह का दौरा किया था तो तो क्या उनकी ओर से कोई निर्देश दिया गया था? कोर्ट ने कहा कि 1100 से ज़्यादा पेड़ काटे गए है. ये बेहद गम्भीर मामला है. इसके चलते ही हमने अवमानना का नोटिस जारी किया था. अब हम ये जानना चाहते है कि आखिर किसने हमारे आदेश का उल्लंघन किया. इससे पहले SC ने बिना कोर्ट की इजाज़त के पेड़ो की कटाई पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए डीडीए के वाइस चैयरमेन को अवमानना को नोटिस जारी किया था.
न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा कि यदि अधिकारी अपने वैधानिक और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो अदालत को सभी अधिकारियों को यह स्पष्ट संकेत देना होगा कि इस तरह से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता. डीडीए उपाध्यक्ष के खिलाफ खुद से अवमानना मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान का भी प्रस्ताव रखा.
यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है और कई लोगों की जान चली गई है. अदालत ने डीडीए से पूछा कि वृक्ष संरक्षण अधिनियम को कैसे लागू किया जा सकता है और कहा कि वह नगर निगम अधिकारियों को वृक्षारोपण अभियान चलाने के निर्देश देगी.
Tags: Delhi LG, Delhi weather, Supreme Court
FIRST PUBLISHED : June 24, 2024, 19:25 IST
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