गुमला: गुमला में आजकल जाम की समस्या आम हो गई. पहले तो सिर्फ जिला मुख्यालय के सप्ताहिक बाजार मंगलवार व शनिवार को जाम मिलती थी. लेकिन आजकल यहां चाहे मैन रोड हो, सिसई रोड, पालकोट रोड, जशपुर रोड,चाहे टावर चौक या पटेल चौक रोजाना लगभग सभी जगह जाम ही लगी रहती है. जिससे आम जनों के साथ-साथ, सभी कर्मचारी, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं यहां तक की एंबुलेंस वाहनों को भी जाम का सामना करना पड़ता है.
ये छह जगह हैं पार्किंग जोन
इससे जिला के सभी लोगों को निजात दिलाने के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला, अंचल अधिकारी गुमला एवं नगर परिषद प्रशासक गुमला के द्वारा संयुक्त रूप से नगर परिषद क्षेत्र के कुल सात स्थलों को चिन्हित करते हुए उक्त सभी को पार्किंग स्थल घोषित करने की घोषणा की थी. मात्र 1 स्थल (सिसई रोड में संत इग्नासियुस प्लस टू विद्यालय के घेराबंदी के सामने) को छोड़कर अन्य छः स्थलों के लिए किसी प्रकार की कोई आपत्ति आवेदन किसी भी नागरिक के द्वारा दर्ज नहीं की गई. इसलिए गुमला शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करने व जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से छः स्थलों (1) सिसई रोड में भट्टी तालाब घेराबंदी के सामने (2) थाना रोड में महिला थाना परिसर के घेराबंदी के सामने (3) लोहरदगा रोड में पुराना सरकारी बस डिपू परिसर (4) जशपुर रोड में PWD घेराबंदी से सटकर एवं टंगरा मार्केट क्षेत्र (5) जशपुर रोड में बिरसा एग्रो पार्क प्रवेश द्वार के आस पास के क्षेत्र (6) कोर्ट परिसर में लाईब्रेरी एवं परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के आस पास के क्षेत्र को पार्किंग क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है. उक्त स्थल पर कोई भी अपना वाहन पार्क कर सकते हैं.
गुमला शहर का ये है नो पार्किंग जोन
गुमला शहर के इन 6 स्थलों जिनमें (1) जशपुर रोड में पटेल चौक से परमवीर अल्बर्ट एक्का के प्रतिमा तक (2) मेन रोड में पटेल चौक से टावर चौक तक (3) सिसई रोड में टावर चौक से भट्टी तालाब तक (4) थाना रोड में टावर चौक से थाना चौक तक (5) लोहरदगा रोड में टावर चौक से न्यू एम मार्केट तक एवं (6) पालकोट रोड में टावर चौक से भारतीय स्टेट बैंक के पहले तक के क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित किया जाता है.
सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि अपना वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करते हुए कोई भी कार्य या सामानों का क्रय-विक्रय करें. यहां वहां वाहन खड़ा किए जाने पर वाहन को जब्त करते हुए झारखंण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं मोटर वाहन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत दण्ड स्वरूप राशि की वसूली की जायेगी. ऐसे कृत्य करते हुए पाये जाने वाले व्यक्तियों के द्वारा किया गया किसी प्रकार का दावा को अमान्य समझा जायेगा.
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FIRST PUBLISHED : June 19, 2024, 22:26 IST