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श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले में आरोपी को सुनाई गई 5 साल की सजा

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले में आरोपी को सुनाई गई 5 साल की सजा 

जिला फतेहगढ़ साहिब के अधीन गांव तारखान माजरा और गांव जल्ला में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले में फतेहगढ़ साहिब की अदालत ने एक व्यक्ति को सजा सुनाई है।इस बारे में बात करते हुए जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अमरदीप सिंह धरनी ने बताया कि 12-10-2020 को जिला पटियाला की तहसील नाभा के गांव निवासी सहजवीर सिंह ने गांव तारखान माजरा और गांव जल्ला के गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जी के अंग का अपमान किया था ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਵੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਜਵੀਰ ਨੂੰ 5 ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀਨੂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10ਹਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

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