प्रशांत कटारे-शैलेंद्र कौरव, भोपाल. मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 24 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है. इनमें 4 महिलाओं को टिकट दिया गया है. अब कांग्रेस ने इन 4 महिलाओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. उसने बीजेपी सरकार के कार्यकाल में पास हुए लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण बिल को आधार बनाकर हमला बोला है. प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी को एमपी में बाकी बचीं सभी सीटों पर महिलाओं को टिकट देना चाहिए, तभी पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा होगा. बीजेपी ने लोकसभा में महिला आरक्षण को 2029 में लागू करने का कहकर पाखण्ड किया है. एमपी में 3 महिलाओं के टिकट काटकर 4 महिलाओं को टिकट दे दिए. अब जुबान के पक्के हैं तो बाकी सीटों पर महिलाओं को टिकट देना चाहिए
दूसरी ओर, बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने कहा कि पार्टी ने 4 महिलाओं को टिकट दिया है. बाकी बची सीटों में लगभग 2 महिलाओं को टिकट मिल सकता है. नारोलिया ने नारी वंदन शक्ति अधिनियम बिल पास कराने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया. उन्होंने कहा कि भविष्य के चुनावों में महिलाओं-बहनों को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा. महिलाएं विधायक और सांसद भी बनेंगी. लोकसभा में चार उम्मीदवारों के अलावा एमपी से 3 महिलाएं राज्यसभा सांसद भी हैं. बता दें, अभी तक बीजेपी ने भिंड से संध्या राय, सागर से लता वानखेड़े, रतलाम से अनिता नागर सिंह चौहान, शहडोल से हिमाद्री सिंह को लोक सभा चुनाव का टिकट दिया है.
महिलाओं को 2029 से मिलेगा आरक्षण का लाभ
गौरतलब है कि साल 2023 में संसद ने महिलाओं की संसदीय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास किया था. हालांकि, बिल के हिसाब से पहले परीसीमन होगा और परीसीमन के लिए जनगणना के आंकड़े आने जरूरी हैं. इसके बाद ही 2029 तक महिलाओं को संसद में 33 फीसदी आरक्षण दिया जा सकेगा. हालांकि, देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जब अपने लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, तब उसमें कितनी महिलाओं को टिकट दिया जाता है.
महिला आरक्षण से जुड़ी कुछ खास बातें
- महिला आरक्षण कानून लागू होने से लोकसभा और विधानसभाओं में महिला सीटें तय होंगी
- महिलाओं के लिए सांसद-विधायक के तौर पर 33 फीसदी सीटें आरक्षित की जाएंगी
- महिलाओं को यह आरक्षण फिलहाल पहले 15 साल के लिए दिया जाएगा
- 15 साल बाद महिलाओं का आरक्षण बरकरार रखने के लिए संसद को दोबारा कानून को मंजूरी देनी होगी
- महिला आरक्षण लागू होने से पहले परीसीमन किया जाएगा
- परीसीमन के लिए, जनगणना के आंकड़ों की ज़रूरत होगी
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FIRST PUBLISHED : March 7, 2024, 07:15 IST