धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभ प्राप्त करने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेडकर को राहत दी है।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक पूजा को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.
हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने 31 जुलाई को पूजा की उम्मीदवारी रद्द कर दी है और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया है। पूर्व आईएएस पूजा खेलकर ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, यूपीएससी ने खारिज की उम्मीदवारी पूजा खेलकर से अधिकारी रैंक छीनी गई, यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी खारिज की| सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराया गया|