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केजरीवाल को लोअर कोर्ट से मिली थी जमानत… फिर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में दिल्ली के CM

नई दिल्ली. कथित शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. दिल्ली के एक स्थानीय कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी, इस रोक के खिलाफ उन्होंने शीर्ष कोर्ट में अपील दायर की है. पीटीआई के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच सोमवार को कर सकती है.

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आआ आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा, ‘मैं आदेश को दो-तीन दिनों के लिए सुरक्षित रख रहा हूं. आदेश की घोषणा होने तक निचली अदालत के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है.’

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर भी केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गई थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. हाईकोर्ट ने आगे कहा था कि वह पूरे रिकॉर्ड की समीक्षा करने के लिए आदेश को 2-3 दिनों के लिए सुरक्षित रख रही है.

FIRST PUBLISHED : June 23, 2024, 18:41 IST

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