Sebi issues guidelines to manage stock impact from rumours | अफवाह से शेयरों में उतार-चढ़ाव रोकने के लिए गाइडलाइन जारी: कंपनी को 24 घंटे में स्थिति साफ करनी होगी, 1 जून से लागू होगा नियम

नई दिल्ली5 मिनट पहले

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सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI ने स्टॉक मार्केट में अफवाहों की वजह से स्टॉक पर होने वाले असर को खत्म करने के लिए आज यानी 21 मई को नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक, अगर किसी अनवेरिफाइड न्यूज या अफवाह की वजह से स्टॉक में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है तो 24 घंटे के अंदर कंपनी को उस खबर को कंफर्म करना होगा।

कंपनी को उस खबर पर तय समय अंदर अपनी स्थिति साफ करनी होगी। SEBI की गाइडलाइन के मुताबिक, 24 घंटे के अंदर अफवाह की पुष्टि करने पर नियमों के तहत स्टॉक का ‘अन इफेक्टेड प्राइस ‘ तय किया जाएगा।

‘अन इफेक्टेड प्राइस ‘ किसी स्टॉक का वो स्तर होगा जो उस खबर या अफवाह के ना होने पर रहता। ये गाइडलाइन 1 जून से टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों पर लागू होगी और दिसंबर 2024 तक अगली 150 कंपनियों पर लागू होगी।

अफवाह की वजह से होने वाले नुकसान को रोकना चाहती है SEBI
कई बार देखा गया है कि किसी प्लेटफार्म के जरिए कंपनी से जुड़ी ऐसी खबर आती है जिसके कारण उसके स्टॉक में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। हालांकि, बाद में कंपनियां उस खबर को खारिज कर देती है।

कई बार कंपनियां अफवाह पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने में ज्यादा समय लगा देती है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी को रोकने के उद्देश्य से SEBI ने ये गाइडलाइन जारी की है।

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