हाइलाइट्स
पन्नू केस में आरोपी निखिल गुप्ता को अमेरिका प्रत्यर्पित किया जा सकता है.
चेक रिपब्लिक की एक कोर्ट ने उसे अमेरिका प्रत्यर्पित करने वाली अपील को मंजूरी दी है.
Nikhil Gupta Extradition: चेक गणराज्य की एक अपीलीय अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के अमेरिका प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है. बता दें कि अमेरिका ने उस पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिकी धरती पर हत्या की असफल साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था.
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार चेक रिपब्लिक न्याय मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि 52 वर्षीय निखिल गुप्ता के प्रत्यर्पण पर अंतिम निर्णय मामले में सभी पक्षों को फैसला सुनाए जाने के बाद न्याय मंत्री पावेल ब्लेज़ेक के हाथों में होगा. मालूम हो कि 52 वर्षीय भारतीय नागरिक को अमेरिका की गुजारिश पर 30 जून को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था.
पढ़ें- कौन सा है वो देश जहां हर साल 20,000 लोग कबूल लेते हैं इस्लाम, क्या है कारण
गुप्ता को चेक अधिकारियों ने पिछले साल जून में तब गिरफ्तार किया था जब वह भारत से प्राग गया था. चेक समाचार वेबसाइट www.seznamzpravy.cz, जिसने सबसे पहले अपील के फैसले पर रिपोर्ट दी थी, ने कहा कि गुप्ता ने तर्क दिया था कि उसकी पहचान गलत थी और वह वह व्यक्ति नहीं है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका तलाश रहा था. उन्होंने मामले को राजनीतिक बताया है.
न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि गुप्ता से प्रत्यर्पण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने की उम्मीद की जा सकती है. अगर निचली अदालत के फैसलों पर संदेह है तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए तीन महीने का समय है.
अमेरिका का क्या है आरोप
वहीं अमेरिकी अदालत में अभियोग से जुड़े दस्तावेजों में निखिल गुप्ता को साजिश से जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन डिटेल शेयर किया है. इसके साथ ही पैसे के लेन देने और ‘भाड़े के हत्यारे’ को पेशगी की रकम देते हुए कुछ तस्वीरें भी पेश की गई थीं. अमेरिका ने दावा किया है कि निखिल गुप्ता ने कथित तौर पर जिस ‘भाड़े के हत्यारे’ को पेशगी की रकम दी थी वह एक अंडरकवर अमेरिकी एजेंट था.
.
Tags: America, Khalistani, Khalistani terrorist
FIRST PUBLISHED : January 20, 2024, 11:33 IST