Ministry of Corporate Competition Law Penalty Provision | CCI | अब ‘ग्लोबल बिजनेस’ पर पेनल्टी लगा सकेगी CCI: MCA ने इसके लिए कॉम्पिटिशन कानून में नया प्रोविजन ऐड किया

नई दिल्ली18 घंटे पहले

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मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (MCA) ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) को ‘ग्लोबल बिजनेस’ पर पेनल्टी लगाने की ताकत दे दी है। MCA ने बुधवार को कॉम्पिटिशन कानून में नया प्रोविजन ऐड करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया।

इसमें एंटी-कॉम्पिटेटिव कंडक्ट (प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण) और एंटरप्राइजेज के पावर का दुरुपयोग करने के लिए ‘ग्लोबल बिजनेस’ पर पेनल्टी लगाने की ताकत दी गई है।

यह पेनल्टी केवल भारत में बिजनेस करने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जांच तक सीमित नहीं होगी। यह बदलाव 6 मार्च यानी आज से लागू हो गया है।

पिछले साल दिसंबर में CCI ने जारी किया था मसौदा
CCI ने पिछले साल दिसंबर में एंटी-कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स के लिए मसौदा जारी किए थे, जिसमें राय देने के लिए 12 जनवरी तक का समय दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इनडायरेक्ट टैक्स, इंट्रा ग्रुप सेल्स और छूट को ‘टर्नओवर’के कैलकुलेशन से बाहर रखा जाएगा।

‘ग्लोबल टर्नओवर’ के बेस पर जुर्माना लगाना ग्लोबल स्केल पर मल्टीपल जूरिडिक्शन में काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए चिंता का एक बड़ा कारण हो सकता है।

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