नई दिल्ली17 मिनट पहले
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अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द ये काम करवा लें, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से 31 मई से पहले पैन कार्ड को आधर से लिंक कराने को कहा है।
अगर 31 मई तक ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स पर कटने वाला टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी TDS दोगुना हो जाएगा, इसके साथ ही जुर्माना भी देना पड़ेगा और पैन कार्ड इनएक्टिव भी हो सकता है।
वहीं, अगर आप इसे 31 मई तक लिंक कर लेते हैं तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी पैन को आधार से लिंक करवाने के लिए आपके पास सिर्फ दो दिन का समय बाकी बचा है।
टैक्स चोरी और पैन कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी पर लगाम की तैयारी
पिछले महीने, आयकर विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 31 मई तक अपना पैन आधार से लिंक कर लेता है, तो कम कटे हुए TDS पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस कदम के पीछे सरकार का मकसद देश में टैक्स चोरी और पैन कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी पर लगाम लगाना है।
लग सकती है 10,000 रुपए तक की पेनल्टी
पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है।
यहां जानें आधार-PAN लिंक करने की पूरी प्रोसेस…
इन PAN कार्ड धारकों को दी गई राहत
आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ लोगों को पैन को आधार से लिंक कराने में छूट दी गई है। इस कैटेगरी में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग, नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं।