काजल मनोहर/जयपुर:- 30 जून तक सभी राशन कार्ड धारकों को ई- केवाईसी कराना जरूरी है. रसद विभाग के अनुसार इसके बाद उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा. ई-केवाईसी के तहत घर के प्रत्येक सदस्यों को उचित मूल्य की दुकान पर जाकर पोस्ट मशीन पर अंगूठा लगाना होगा. वहीं अब इस कार्य प्रणाली को लेकर रसद विभाग के अधिकारी भी एक्शन मोड में आ गए हैं. विभागीय आदेश के बाद जयपुर जिलारसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण अनुराधा गोगिया ने उचित मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान गोगिया ने उचित मूल्य दुकानदार को सभी पात्र परिवारों की ई-केवाईसी करने और मई माह का गेहूं वंचित परिवारों को देने के निर्देश दिए.
कम ई-केवाईसी पर दुकानदारों को नोटिस
जिला रसद अधिकारी ने लोकल18 को बताया कि ई-केवाईसी करने के बाद उचित मूल्य की दुकान पर राशन में होने वाली धांधली नहीं होगी. रसद विभाग अब कम ई केवाईसी करने वाले उचित मूल्य दुकानदारों को लेकर सख्त हो गया है. कम ई-केवाईसी करने वाले उचित मूल्य दुकानदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं. इसके अलावा अगर उचित मूल्य की दुकान पर दुकानदार राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी करने पर आना-कानी करता है, तो वे रसद विभाग में दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं.
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30 जून तक करानी होगी ई-केवाईसी
आपको बता दें कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से मई-2024 खाद्य सुरक्षा योजना के वितरण की अवधि 30 जून 2024 तक बढ़ाई गई है. ऐसे चयनित पात्र उपभोक्ता, जिनकी ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं प्राप्त नहीं किया है, वे अपने नजदीक की उचित मूल्य दुकान से राशन कार्ड, आधार कार्ड उचित मूल्य दुकानदार को प्रस्तुत कर मई और जून 2024 की राशन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं. अगर कोई राशन डीलर ई-केवाईसी करने के बाद भी राशन डीलर समय पर राशन नहीं देता है, तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर कॉल करके उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. रसद विभाग द्वारा शिकायत पर तुरंत एक्शन लेकर निर्धारित समय में समाधान किया जाएगा.
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FIRST PUBLISHED : June 28, 2024, 15:31 IST