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Arvind Kejriwal Bail: अभिषेक मनु सिंघवी की दलील काम न आई, CM अरविंद केजरीवाल को इस वकील ने दिलाई रेगुलर बेल – cm arvind kejriwal gets bail abhishek manu singhavi argument fail this advocate secure jamanat to delhi chief minister

नई दिल्‍ली. दिल्‍ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामले में फंसे दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार वह राहत मिली जिसका उन्‍हें महीनों से इंतजार था. राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है. ED ने कोर्ट से 48 घंटे की मोहलत मांगी थी, लेकिन अदालत ने जांच एजेंसी की दलीलों को खारिज करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. इससे पहले बुधवार को सुनवाई के दौरान जज ने ED से पूछा था कि अब अरविंद केजरीवाल को न्‍यायिक हिरासत में रखने की क्‍या जरूरत है. इसपर ED ने कोर्ट को बताया था कि 100 करोड़ रुपये के कथित घोटाला में 45 करोड़ रुपये का ट्रेस मिल गया है. इन सबके बीच दिलचस्‍प बात यह है कि आमतौर पर कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल का पक्ष सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी रखते थे. उन्‍होंने तमाम तरह की दलीलें दीं, लेकिन सीएम केजरीवाल को नियमित जमानत नहीं दिला सके थे. गुरुवार को दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री की ओर से सीनियर वकील विक्रम चौधरी कोर्ट में पेश हुए थे. कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी.

आमतौर पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट में मुख्य वकील अभिषेक मनु सिंघवी रहते थे, लेकिन इस बार वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलीलें रखी थीं. कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्‍वीकार करते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. जांच एजेंसी ED की ओर से रखी गई तमाम दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया. यहां तक कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से 48 घंटे की मोहलत भी मांगी थी, लेकिन अदालत ने ED की एक न सुनी. बता दें कि दिल्‍ली के कथित शराब घोटाला मामले में ED ने केजरीवाल को लंबी पूछताछ के बाद 21 मार्च को अरेस्‍ट किया था. उसके बाद लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्‍पेशल बेंच ने उन्‍हें अंतरिम जमानत दी थी.

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जज न्‍याय बिंदु की अदालत में कैसे गया मामला?
राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत दे दी है. इसके साथ ही स्‍पेशल न्‍याय बिंदु भी सुर्खियों में आ गई हैं. जज न्‍याय बिंदु ने ही पहले की सुनवाई में सीएम केजरीवाल की न्‍यायिक हिरासत को 3 जुलाई 2024 तक के लिए बढ़ा दिया था. इसके बाद 20 जून को मामले पर सुनवाई करते हुए सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी. दरअसल, फिलहाल कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में नियमित कोर्ट नहीं लग रही है. मौजूदा समय में वेकेशन बेंच मामलों का निपटारा कर रही है. मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामले ऐसे में वेकेशन बेंच के सामने लिस्‍ट हुआ था. मामले की सुनवाई जज न्‍याय बिंदु भी वेकेशन बेंच ने की.

कौन हैं जज न्याय बिंदू?
मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाली जज न्‍याय बिंदु राउज एवेन्‍यू कोर्ट से पहले रोहिणी कोर्ट में भी रह चुकी हैं. वह दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्‍ट की सीनियर सिविल जज रह चुकी हैं. बता दें किन्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल को बुधवार (19 मई) को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान जस्टिस न्याय बिंदु ने ही उनकी हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दिया था.

Tags: Abhishek Manu Singhvi, CM Arvind Kejriwal, Delhi liquor scam

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