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सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं

नई दिल्ली, 14 अगस्त 2024: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को तय की है.
हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई
गौरतलब है कि केजरीवाल इस समय सीबीआई द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा था. केजरीवाल ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है
मनी लॉन्ड्रिंग (ईडी) मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे चुका है, अगर उन्हें सीबीआई मामले में जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे।
सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जब वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में थे। केजरीवाल ने दो याचिकाएं दायर की हैं, एक में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और दूसरी में जमानत की मांग की गई है।

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