85% Paytm wallet users not to face disruption; rest asked to link wallet to other banks: RBI Guv | 85% पेटीएम यूजर्स को नहीं होगी दिक्कत: RBI गवर्नर बोले- बचे हुए लोगों को वॉलेट दूसरे बैंकों से लिंक करने को कहा गया

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नई दिल्ली9 घंटे पहले

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RBI गवर्नर शक्तिकांत दास (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास (फाइल फोटो)

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि 80%-85% पेटीएम वॉलेट यूजर्स को रेगुलेटरी एक्शन के कारण किसी भी प्रकार दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जबकि, बाकी 15% यूजर्स को अन्य बैंकों से लिंक करने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा कि पेटीएम को अन्य बैंकों के साथ टाई-अप करने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया गया है। कंपनी को पर्याप्त समय दिया गया है, जिसे आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात से इनकार किया कि RBI फिनटेक कंपनियों के खिलाफ है।

शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की गई कार्रवाई रेगुलेशन का मामला है। यह फिनटेक कंपनियों के खिलाफ नहीं थी। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कहानी क्यों बनाई गई है कि RBI ने एक फिनटेक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है।

दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना जरूरी
ईटी नाउ के दिए इंटरव्यू में शक्तिकांत दास ने कहा कि RBI फिनटेक कंपनियों का पूरा सपोर्ट करता है और करता रहेगा। RBI फिनटेक की ग्रोथ के लिए पूरी तरह से तैयार है।

एक उपमा देते हुए उन्होंने कहा, ‘कोई व्यक्ति फेरारी का मालिक हो सकता है और उसे चला सकता है, लेकिन फिर भी उसे दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना होगा।’

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 31 जनवरी को RBI ने लगाई थी रोक
RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट और अन्य ट्रांजैक्शंस की डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। शुक्रवार 16 फरवरी को RBI ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया था। पिछले कुछ दिनों में सेंट्रल बैंक को लोगों के बहुत सारे सवाल भी मिले थे। उसके आधार पर RBI ने एक FAQ (सवाल-जवाब) भी जारी किया था।

इससे पहले 31 जनवरी को जारी सर्कुलर में RBI ने कहा था कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा।

‘@paytm’ हैंडल माइग्रेट किया जाएगा
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मोबाइल फोन से इंटर-बैंक ट्रांजेक्शंस की फैसिलिटी के लिए NPCI द्वारा डेवलप एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट्स सिस्टम है।

RBI ने कहा कि यदि NPCI पेटीएम को TPAP का दर्जा देता है, तो फिर ‘@paytm’ हैंडल के यूजर्स को बिना किसी दिक्कत के पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए बैंकों में माइग्रेट किया जाएगा।

इसके लिए RBI ने NPCI से 4-5 पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंकों की पहचान करने को कहा है, जो हाई वॉल्यूम को संभाल सकें।

पेटीएम के खिलाफ RBI के आदेश की खास बातें

  • 15 मार्च 2024 के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉप अप की परमिशन नहीं होगी। वहीं इंटरेस्ट, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकेगा।
  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में मौजूद पैसों के विड्रॉल या उपयोग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बैलेंस अवेलेबल होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
  • दूसरे नंबर के पॉइंट में बताई गई सर्विसेज के अलावा 15 मार्च 2024 के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने की अनुमति पेटीएम पेमेंट बैंक के पास नहीं होगी। UPI सुविधा भी 15 मार्च के बाद नहीं दी जा सकेगी।
  • वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट्स को 29 फरवरी 2024 से पहले बंद कर दिया जाएगा। पाइपलाइन में मौजूद ट्रांजैक्शन और नोडल अकाउंट का सेटलमेंट 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा। उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी।

पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच खत्म होंगे एग्रीमेंट
इस बीच पेटीएम की पैरेंट कंपनी ‘वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड’ और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (PPBL) ने आपसी सहमति से कई एग्रीमेंट खत्म करने पर सहमति जताई है। PPBL के खिलाफ नियामक कार्रवाई के बीच आपसी निर्भरता कम करने के लिए ग्रुप एंटीटीज के साथ विभिन्न इंटर-कंपनी एग्रीमेंट को भी खत्म करने पर सहमत हुए हैं।

इसके अलावा शेयरहोल्डिंग एग्रीमेंट को सरल बनाने पर भी सहमत हुए हैं। वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने आज यानी 1 मार्च को एक्सचेंज फाइलिंग में इसके बारे में जानकारी दी। इसका मतलब है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम से अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर काम करेगी।

26 फरवरी को फाउंडर विजय शेखर ने दिया था इस्तीफा
पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने 26 फरवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से रिजाइन कर दिया है। वे बैंक के पार्ट टाइम नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। उनके इस्तीफे के बाद बैंक का नया बोर्ड बनाया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब जल्द ही नए चेयरमैन की नियुक्ति की प्रोसेस शुरू करेगा।

दो डायरेक्‍टर पहले ही दे चुके हैं इस्‍तीफा
पेटीएम के फाउंडर विजय के इस्तीफा देने से पहले दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे चुके हैं। बैंक ऑफ अमेरिका और प्राइस वाटरहाउस कूपर्स (PWC) के पूर्व कार्यकारी शिंजिनी कुमार ने दिसंबर में इस्तीफा दे दिया था। वहीं SBI की पूर्व डिप्‍टी मैनेजिंग डायरेक्‍टर मंजू अग्रवाल ने भी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था।

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