हाइलाइट्स
लोकसभा चुनाव में गूंज रहा संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा.
झारखंड हाईकोर्ट में दानियल दानिश की याचिका पर हुई सुनवाई.
संथाल परगना के पांच जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा है मामला.
रांची. झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में अहम सुनवाई हुई. मुस्लिम नागरिक सैयद दानियल दानिश की जनहित याचिका पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की. दरअसल, संथाल परगना के पांच जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण जनसंख्या अनुपात में आए परिवर्तन को लेकर इस जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गयी है. इस पूरे मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को केंद्र सरकार से निर्देश लेकर तीन हफ्ते के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी.
संथाल परगना के पांच जिलों साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदलाव की बात कही जा रही है. इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सैयद दानियल दानिश की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार की अधिवक्ता से जानकारी मांगी. कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव से पूछा कि CAA के तहत संथाल परगना के पांच जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्र सरकार सीधा एक्शन ले सकती है या नहीं? कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को केंद्र सरकार से निर्देश लेकर तीन हफ्ते के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी.
प्रार्थी सैयद दानियल दानिश ने अपनी याचिका में कहा है कि संथाल परगना के पांच जिलों गोड्डा साहिबगंज दुमका पाकुड़ और जामताड़ा के सीमावर्ती इलाकों में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिये प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके की डेमोग्राफी में बदलाव आया है. याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इन इलाकों में बड़ी संख्या में मदरसे स्थापित किए जा रहे हैं.
दानियल दानिश ने याचिका में आगे कहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं, इन जिलों में आदिवासी युवतियों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए जा रहे हैं. बता दें कि पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.
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FIRST PUBLISHED : April 9, 2024, 14:06 IST