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31st March Deadline 2024; PPF Sukanya Samriddhi | Tax Savings Investment | मार्च में निपटाने हैं ये 5 जरूरी काम: सुकन्या और PPF में मिनिमम अमाउंट जमा करें, इनकम टैक्स छूट के लिए करना है निवेश

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नई दिल्ली2 घंटे पहले

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वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना यानी मार्च शुरू हो चुका है। इस महीने आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं। इन्हीं से एक काम है, सुकन्या और PPF में मिनिमम अमाउंट जमा करना। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स छूट के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च तक निवेश करना होगा।

हम आपको ऐसे ही 5 कामों के बारे में बता रहे हैं जो आपको इस महीने निपटाने हैं…

1. सुकन्या और PPF में जमा करना है मिनिमम अमाउंट
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना। 31 मार्च 2024 तक PPF और SSY में पैसे नहीं डालने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव (बंद) हो सकते हैं। इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा।

आपको अपनी इन योजनाओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना होता है ताकि यह पता चल सके कि आपका खाता एक्टिव है। PPF अकाउंट वालों के लिए मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए है यानी आपको इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए का निवेश करना होता है। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर अकाउंट है तो आपको हर वित्त वर्ष में मिनिमम 250 रुपए जमा करने होते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

2. पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं होंगे
RBI की गाइडलाइन के मुताबिक, 15 मार्च के बाद आप पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग (FASTag) है तो आपको इसे चेंज करना होगा। आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दोगुना टोल भी चुकाना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट न होने पर दोगुना टोल देना होता है।

हालांकि, 29 फरवरी से पहले आप जो भी पैसा पेटीएम वॉलेट में ऐड करेंगे उसे आप 29 फरवरी के बाद भी खर्च कर सकेंगे। भारत में पेटीएम के सबसे ज्यादा FASTag यूजर्स हैं।

3. टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट
अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक टैक्स इनवेसटमेंट नही किया है तो जल्द ही कर दें। आप PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल की FD और ELSS आदि में निवेश करके सेक्शन 80C टैक्स छूट ले सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह स्कीम में 31 मार्च तक निवेश करना होगा।

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत, आपकी कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं। आसान भाषा में इसे ऐसे समझें, आप धारा 80C के माध्यम से अपनी कुल कर योग्य आय से 1,50,000 रुपए तक कम कर सकते हैं।

4. फास्टैग की KYC कराएं
अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से KYC अपडेट नहीं कराई है तो आज ही करा लें। क्योंकि 31 के बाद बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा।

NHAI ने फास्टैग कस्टमर्स से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार फास्टैग के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है, ताकि बिना किसी परेशानी के फास्टैग की सुविधा मिलती रहे।

5. SBI की अमृत कलश स्कीम में निवेश
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की खास फिक्स डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश इसी महीने 31 मार्च को खत्म होने वाली है। इसके तहत सीनियर सिटिजन को 7.6% और अन्य को 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम में 400 दिन के लिए निवेश करना होता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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