हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र होगी कम से कम 21 साल, विधानसभा में बिल पास
शिमला: लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 विधानसभा द्वारा पारित किया गया। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 में संशोधन का विधेयक विधानसभा में पारित हो गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनी राम शांडिल ने विधानसभा में विधेयक पेश किया और सदन ने इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया।