हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी सीमा में 25% बढ़ोतरी
हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। सरकार ने मृत्यु-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा में 25% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है, जिसे अब 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई और अब इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यह फैसला इसी साल से लागू होगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद आर्थिक मदद मिलेगी। हरियाणा में विभिन्न विभागों में करीब 72 हजार नियमित कर्मचारी हैं जो इस लाभ का फायदा उठा सकेंगे।
ग्रेच्युटी का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा?
ग्रेच्युटी एक प्रकार का लाभ है जो कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट या सेवा समाप्ति पर दिया जाता है। इसके अलावा, सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने या किसी अन्य कारण से कर्मचारियों के निधन पर भी ग्रेच्युटी प्रदान की जाती है। यह योजना 1972 के ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत लागू की जाती है। इस अधिनियम के तहत, अगर कोई कर्मचारी किसी विभाग में 5 साल या उससे अधिक समय तक कार्य करता है, तो उसे ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है।