हरियाणा निकाय चुनाव 2024: मेयर पद के लिए आरक्षण और चुनाव खर्च सीमा में बढ़ोतरी
हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले मेयर पद के लिए नगर निगमों में रिजर्वेशन तय कर दिया गया है। इनमें गुरुग्राम नगर निगम का मेयर पद BC (A) वर्ग के लिए रिजर्व किया गया है। फरीदाबाद निगम सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा रोहतक और यमुनानगर को SC (महिला) कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है।
4 नगर निगम को ओपन रखा गया है। इनमें किसी भी वर्ग का व्यक्ति मेयर पद का चुनाव लड़ सकता है। इनमें हिसार, पानीपत, करनाल और मानेसर शामिल हैं।
इसके अलावा नगर परिषद और नगर पालिकाओं में अंबाला सदर, थानेसर, पटौदी, खरखौदा और सिरसा को SC रिजर्व किया गया है। इनमें अंबाला सदर और थानेदार एससी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होगा। इसके अलावा तावड़ू को BC (A) वर्ग की महिला और इंद्री को BC (A) वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
पुंडरी BC (B) वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। सिवान, सिवानी, कनीना, हथीन और कलानौर जनरल वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होगा। इसके अलावा बाकी 12 नगर परिषद-पालिकाओं को ओपन रखा गया है। यहां से कोई भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है।2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव
हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह के मुताबिक निकाय चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण में गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव होंगे। इसके अलावा तीन नगर परिषदों सिरसा, पटौदी व अंबाला सदर और 21 पालिकाओं के लिए चुनाव भी पहले चरण में होगा। फरवरी महीने तक चुनाव होने की उम्मीद है।सोनीपत-अंबाला में मेयर उपचुनाव होंगे
इसके साथ ही सोनीपत और अंबाला में मेयर पद के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। सोनीपत के मेयर निखिल मदान और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा विधायक बन चुकी हैं। इस कारण दोनों निगमों में मेयर का उपचुनाव कराना पड़ रहा है। दूसरे चरण में मार्च-अप्रैल में बाकी बचे 5 नगर निगमों हिसार, पानीपत, रोहतक, करनाल और यमुनानगर के अलावा थानेसर नगर परिषद एवं अन्य पालिकाओं के चुनाव कराए जाएंगे।
सरकार ने खर्च सीमा बढ़ाई मेयर चुनाव के प्रचार के लिए अब उम्मीदवार 5 लाख रुपए ज्यादा खर्च कर सकेंगे। पहले यह सीमा 25 लाख रुपए थे, जिसे बढ़ाकर अब 30 लाख रुपए कर दिया गया है। निगम में पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए भी खर्च की सीमा डेढ़ लाख बढ़ाई गई है। अब वे साढ़े 7 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। वहीं नगर कौंसिल के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव खर्च की सीमा को 16 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है।
इसी तरह नगर कौंसिल मेंबर भी साढ़े 3 लाख की जगह साढ़े 4 लाख खर्च कर सकेंगे। नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में खर्च सीमा 12.50 लाख रुपए कर दी गई है। इससे पहले वह 10.50 लाख रुपए ही खर्च सकते थे।