रांची. विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी कर दिया है. कोर्ट ने 11 जून की अगली सुनवाई तक राहुल गाँधी को अदालत में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है. कोर्ट के समन के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें चुनावी प्रचार के माहौल में बढ़ती हुई नजर आ सकती है. इस मामले में शिकायतकर्ता नवीन झा के अधिवक्ता विनोद साहू ने बताया कि पूरा मामला 2018 के कांग्रेस अधिवेशन में अमित शाह के खिलाफ गंभीर टिप्पणी से जुड़ा है.
इस मामले में रांची में भाजपा नेता नवीन झा ने निचली कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था. इस पूरे मामले में गवाही और ट्रायल चला. जिसके बाद कोर्ट ने पूर्व में भी राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था. राहुल गांधी ने निचली कोर्ट के समन को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन वहां भी उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की क्वैशिंग याचिका को खारिज कर दिया था. ऐसे में हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद मंगलवार को रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में समन जारी कर 11 जून को अगली सुनवाई में कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है.
चाईबासा कोर्ट ने भी मामले में संज्ञान लिया
आपको बता दें कि अमित शाह के खिलाफ गंभीर टिप्पणी मामले में रांची के साथ-साथ चाईबासा में भी एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. चाईबासा कोर्ट ने भी पूरे मामले में संज्ञान लिया है. राहुल गांधी की ओर से चाईबासा कोर्ट के संज्ञान को भी झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है. पिछली सुनवाई में राहुल गांधी की ओर से लगातार तीसरी बार समय मांगे जाने पर हाईकोर्ट ने उनपर ₹1000 का जुर्माना लगाया था. दरअसल चाईबासा कोर्ट ने भी राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है. जिसको लेकर राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचे हैं और वहां भी सुनवाई चल रही है.
FIRST PUBLISHED : May 21, 2024, 17:04 IST