मानेसर नगर निगम के गठन पर विवाद: कानूनी विशेषज्ञों ने उठाए सवाल, 3 लाख आबादी का नियम उल्लंघन

मानेसर नगर निगम के गठन पर विवाद: कानूनी विशेषज्ञों ने उठाए सवाल, 3 लाख आबादी का नियम उल्लंघन

हरियाणा में मानेसर के नगर निगम बनने को लेकर एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। 2020 में मानेसर को नगर निगम बनाने के फैसले पर कानूनी विश्लेषकों ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि राज्य में किसी भी नगर निगम को बनाने के लिए कम से कम 3 लाख की आबादी होना आवश्यक है, लेकिन मानेसर की वर्तमान जनसंख्या केवल 1 लाख 60 हजार 786 के आसपास है। यह जानकारी हाल ही में 20 दिसंबर 2024 को जारी गजट नोटिफिकेशन से सामने आई है।

इस मुद्दे को लेकर कानूनी विशेषज्ञों ने शिकायत राज्य के गवर्नर बंडारु दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सैनी को भेजी है। शिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि मानेसर नगर निगम के चुनाव जनवरी-फरवरी 2024 में प्रस्तावित हैं, जो कानूनी दृष्टि से गलत है।

दिसंबर 2020 में भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार ने मानेसर को नगर निगम बनाने का निर्णय लिया था, और इसे प्रदेश का 11वां नगर निगम घोषित किया गया। इस निगम में मानेसर जिले के 29 गांवों को भी शामिल किया गया था।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत, किसी नगर निगम को स्थापित करने के लिए वहां की जनसंख्या कम से कम 3 लाख होनी चाहिए। पहले इस सीमा को 5 लाख रखा गया था, लेकिन ओपी चौटाला के नेतृत्व में 2002 में इस धारा में संशोधन किया गया और इसे घटाकर 3 लाख कर दिया गया था।

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