बेअंत सिंह हत्याकांड: बलवंत सिंह राजोआना को SC से राहत नहीं,जानिए कब होगी सुनवाई
पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की तरफ से दायर की गई याचिका पर आज (सोमवार) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो दो सप्ताह के लिए टल गई है। जस्टिस बी आर गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वे मामले की सुनवाई के बाद ही राहत पर विचार करेंगे। अब इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया जाना है। राजोआना ने याचिका में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है। याचिका में दलील दी है कि भारत सरकार ने उसकी दया याचिका में फैसला लेने में काफी देर की है। वह करीब 29 साल से जेल में बंद है।
अदालत में यह गवाही रखी गईं
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी (राजोआना के लिए) ने दया याचिका पर फैसला करने में देरी को “चौंकाने वाला” बताया। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति आज तक 29 वर्षों से लगातार हिरासत में है। मूल रूप से उसे 1996 में बम विस्फोट के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। रोहतगी की बात पूरी होने से पहले, न्यायमूर्ति गवई ने पंजाब के वकील से पूछा कि क्या जारी किए गए नोटिस के खिलाफ कोई जवाब दाखिल किया गया है। वकील ने जवाब दिया कि वे छुट्टी के कारण रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकते। इस पर गवई ने कहा कि न्यायालय पंजाब राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय देने को तैयार है।