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पत्रकारों के लिए खास कार्यशाला का आयोजन, 1 जुलाई से लागू होने वाले नए अपराधिक कानून को लेकर दी जानकारी Three-new-criminal-laws-told-to-journalists-ADG-Law-and-Order-gave-information

शिमला. देश में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं. इन नए कानूनों के बारे में पत्रकारों को जागरूक करने के लिए शिमला में प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी), सूचना प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया.

इस “वार्तालाप” कार्यशाला में तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर शिमला के पत्रकारों को जागरूक किया गया. मुख्य रूप से अतरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी सांझा की. अभिषेक त्रिवेदी ने बताया कि भारत में अंग्रेजों के समय के कानून चले आ रहे थे, जिसमें कई खामियां थी. इससे न्याय मिलने में भी देरी होती थी. कानूनों में संशोधन कर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है.

कानूनों के लागू होने से मिलेगा त्वरित न्याय
नए कानूनों के लागू होने से लोगों को इसका लाभ मिलेगा और निश्चित समय अवधि में लोगों को न्याय मिल पाएगा. यह कानून त्वरित न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे. 1 जुलाई 2024 से इन कानूनों को देशभर में लागू किया जाना है. कानूनों को लागू करने में पुलिस के सामने चुनौतियां जरूर रहेंगी, लेकिन पुलिस विभाग पिछले लंबे समय से इसके लिए तैयारियों में जुटा हुआ है.

पुलिस को होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली
हिमाचल प्रदेश प्रगतिशील राज्य है. यूं तो यहां अधिकतर पुलिस कर्मी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, लेकिन नए कानूनों के लागू होने के बाद से पुलिस को अधिक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी में और अधिक निवेश भी करना पड़ेगा. इसमें ऑनलाइन एफआईआर जैसे कई प्रावधान हैं. क्राइम क्रिमिनल ट्रेकिंग सिस्टम जैसी अन्य कई प्रकार की सुविधाओं को भी नए कानूनों के तहत सुचारू रूप से चलाया जाएगा.

Tags: Himachal news, Latest hindi news, Local18, Shimla News

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