पंजाब में नगर निगम और नगर काउंसिल चुनाव का मामला हाईकोर्ट में पहुंचा,
पंजाब में पांच नगर निगम और नगर काउंसिलों के चुनाव का मामला एक बार फिर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव का शेड्यूल जारी नहीं किया है, जबकि इसकी समय सीमा 26 नवंबर को पूरी हो गई थी।
इस मुद्दे पर याची बेअंत सिंह ने अवमानना याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार ने 22 नवंबर को चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर राज्य चुनाव आयोग को पत्र भेजा था, लेकिन इसके बावजूद आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया।
आज (वीरवार) को चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह अधिकार दिया था कि अगर उन्हें लगे कि मामले में उचित कार्रवाई नहीं हो रही, तो वे पुनः कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
सरकार ने नगर निगम और नगर काउंसिल चुनाव के लिए तैयार होने का दावा किया
पंजाब सरकार ने नगर निगम और नगर काउंसिलों के चुनाव के लिए अपनी तैयारी पूरी होने का दावा किया है। निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अब चुनाव कराने का फैसला राज्य चुनाव आयोग को लेना है, और इस सिलसिले में आयोग को एक पत्र भी भेजा गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये चुनाव पार्टी सिंबल पर होंगे।
निकाय विभाग ने चुनाव आयोग को सूचित किया है कि वे दिसंबर के अंत तक चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चुनाव शहरी क्षेत्रों में पुराने वार्ड विभाजन के आधार पर होंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिए गए थे।
पंजाब में 5 नगर निगम और 44 नगर परिषद चुनाव: हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चली लंबी कानूनी लड़ाई
पंजाब में 5 नगर निगम और 44 नगर परिषदों के चुनाव को लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई चली, जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को पंजाब सरकार को आदेश देते हुए कहा था कि राज्य को कुल 10 सप्ताह में चुनाव कराने होंगे। शीर्ष अदालत ने चुनाव की नोटिफिकेशन 15 दिनों के भीतर जारी करने और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे।
राज्य सरकार ने 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अवमानना का मामला चलेगा।
21 नवंबर को सरकार ने हाईकोर्ट में यह बताया था कि 25 नवंबर तक चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इसके बाद उच्च अदालत ने इस मामले का निपटारा कर दिया।