– पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है
– गिरफ्तार व्यक्ति मध्य प्रदेश से हथियार लाकर पंजाब में सप्लाई करता था: डीजीपी गौरव यादव
– आगे-पीछे के लिंक का पता लगाने और मध्य प्रदेश स्थित हथियार तस्करों की पहचान करने के लिए जांच जारी है: डीआइजी जे एलानचेशियन
चंडीगढ़, 16 अगस्त, 2024 – मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के अभियान के दौरान राज्य विशेष ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) एसएएस नगर ने एक अंतर-राज्य संगठित हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है और उसके कब्जे से चार .32 बोर पिस्तौल बरामद की गईं। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने आज यहां दी।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान विनोद कुमार उर्फ राहुल निवासी गियासपुरा, लुधियाना के रूप में हुई है। आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि है और उसके खिलाफ चोरी और डकैती के मामले दर्ज हैं।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि एसएसओसी अमृतसर को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी विनोद, जो मध्य प्रदेश से पंजाब में अवैध हथियार और गोलियों की आपूर्ति कर रहा था, आपराधिक तत्वों को हथियारों की खेप देने के लिए लुधियाना से खरड़ जा रहा था।
उन्होंने बताया कि इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसएसओसी की पुलिस टीम ने जाल बिछाया और आरोपी विनोद कुमार को घरवान, खरड़ के टोल प्लाजा के पास पकड़ लिया और उसके पास से .32 बोर की दो पिस्तौलें बरामद कीं। उन्होंने आगे कहा कि आगे की जांच के दौरान आरोपियों द्वारा बताए गए स्थान से .32 बोर की दो और पिस्तौलें बरामद की गईं.
डीजीपी ने कहा कि आरोपी पंजाब में अवैध हथियारों की आपूर्ति करने के अलावा विभिन्न गिरोहों को रसद सहायता भी प्रदान कर रहा था। उन्होंने आगे बताया कि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए बैक-टू-बैक लिंक स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है।
अधिक जानकारी साझा करते हुए, डीआइजी काउंटर इंटेलिजेंस जे. एल्चेज़ियन ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी लुधियाना जेल में सजा के दौरान जेल के अंदर और बाहर गैंगस्टरों के संपर्क में आया था और अब वह उन गैंगस्टरों के लिए मध्य प्रदेश से राज्य में सक्रिय विभिन्न एजेंसियों के लिए हथियारों की खेप ला रहा है। गिरोहों तक पहुंचाने का काम कर रहा था।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह भी खुलासा किया कि पिछले एक महीने के दौरान वह अवैध हथियारों की दो बड़ी खेप लेकर आया था, जिन्हें वह गांव जसौंदी, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश से लाया था और मोहाली क्षेत्र में सप्लाई किया था।
इस संबंध में एफआईआर नं. 15 13.08.2024 को पुलिस स्टेशन एसएसओसी, एसएएस नगर में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।