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पंजाब कैबिनेट के फैसले: पंजाब कैबिनेट ने एनओसी समेत फायर सेफ्टी में भर्ती को लेकर बड़ा फैसला

पंजाब कैबिनेट के फैसले
पंजाब कैबिनेट ने एनओसी समेत फायर सेफ्टी में भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है
पढ़ें और किन फैसलों पर लगी मुहर.

चंडीगढ़, 14 अगस्त 2024- मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें अहम फैसले लिये गये. बैठक में फायर सेफ्टी में भर्ती के लिए सर्टिफिकेट लेने की अवधि एक से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है. फायर सेफ्टी भर्ती में लड़कियों को विशेष छूट देने का निर्णय लिया गया है।
पंजाब कैबिनेट ने कई सालों से परेशानी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. 31 जुलाई 2024 तक जिन लोगों की जमीन की बैनामा या रजिस्ट्री हो चुकी है, उन्हें एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी. जिन लोगों ने इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन कराया था, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2 नवंबर तक का समय दिया जाएगा. लेकिन देरी होने पर एनओसी की जरूरत पड़ेगी. राज्य यू सेवा नीति 2020 को कैबिनेट ने पारित कर दिया है. प्रत्येक गांव में युवा क्लब होंगे। पंजाब कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री हरपाल चीमा और अमन अरोड़ा ने जानकारी साझा की.
पढ़िए और क्या फैसले लिए गए
– दिव्यांग बच्चों के लिए पंजाब राज्य शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं।
– पंजाब राज्य की बाल विकलांगता शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है।
– फैमिली कोर्ट में काउंसिल फीस 75 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई है.

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