पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा और दिल्ली अलर्ट, ट्रैक्टर की एंट्री पर बैन
पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा और दिल्ली प्रशासन अलर्ट हो गए हैं। सरकार ने किसानों की हरियाणा में एंट्री से पहले दिल्ली कूच की परमिशन को दिखाना अनिवार्य किया है। इसके अलावा, किसानों को हरियाणा में रात के समय धरना न देने की शर्त भी रखी गई है। इन बिंदुओं पर मंथन के बाद हरियाणा सरकार जल्द ही शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों के साथ बैठक करेगी। यदि किसान इन शर्तों पर सहमति जताते हैं और लिखित रूप में आश्वासन देते हैं, तभी वे दिल्ली की ओर बढ़ने के लिए हरियाणा के रास्ते का उपयोग कर पाएंगे।
हरियाणा में ट्रैक्टर एंट्री पर पाबंदी, पुलिस गश्त बढ़ी
हरियाणा की पंजाब से लगी सीमाओं पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे पंजाब से आने वाले हर वाहन की सघन चेकिंग करें और ट्रैक्टर की एंट्री को पूरी तरह से बैन करें। अंबाला, जीटी रोड और दिल्ली से सटे जिलों की पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।
रूट डायवर्ट प्लान लागू
किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के एक्सप्रेसवे और दिल्ली जाने वाले बॉर्डरों पर चेकिंग के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। यातायात का दबाव बढ़ने पर पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है। यात्रियों से वैकल्पिक मार्गों और मेट्रो का उपयोग करने की अपील की गई है। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 9971009001 भी जारी किया है, ताकि लोग किसी भी असुविधा के बारे में संपर्क कर सकें।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और शंभू बॉर्डर पर स्थिति
सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया था, जिसमें एंबुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं और छात्रों के लिए एक लेन खोलने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर बैठक करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही दोनों राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में शंभू बॉर्डर खोलने के विवाद के निपटारे के लिए कमेटी बनाई है, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल किए गए हैं।