पंजाब के कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत और एफआईआर रद्द

पंजाब के कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत और एफआईआर रद्द

पंजाब के कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी है और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। आशु को 1 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था, जब वह जालंधर स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचे थे। तब से वह जेल में बंद थे।

वर्ष 2022 में कुछ ट्रांसपोर्ट मालिकों और ठेकेदारों ने आशु पर अनाज परिवहन टेंडर घोटाले में चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने और करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पंजाब विजिलेंस ने जांच शुरू की और आरोपों की पुष्टि के बाद केस दर्ज किया। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और कई लोगों की संपत्तियां जब्त की थीं, जिनमें लुधियाना, मोहाली, खन्ना और अन्य हिस्सों में स्थित अचल संपत्तियां, एफडीआर, सोने के आभूषण, सोना और बैंक खातों में रखी गई संपत्तियां शामिल हैं।

भारत भूषण आशु पर आरोप है कि अनाज ढुलाई के टेंडरों में फर्जी तरीके से वाहनों के नंबर प्लेट लगाए गए थे, जिनमें कुछ नंबर स्कूटर और बाइक जैसे दोपहिया वाहनों के थे, जो अनाज ढुलाई के लिए वैध नहीं थे। इस मामले में विजिलेंस और ईडी ने क्रमशः जांच की थी, और आशु को जेल में भी रहना पड़ा था। अब हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और एफआईआर को रद्द कर दिया है।

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