चंडीगढ़. सात बच्चों की मां और पांच बच्चों के पिता ने प्रेम विवाह के बाद हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी थी. इन दोनों को कुछ समय के लिए प्रोटेक्शन हाउस में भी रखा गया. अब दोनों ने जान से खतरा होने की याचिका वापस ले ली है. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है.
जानकारी के अनुसार, हरियाणा के नूंह का यह मामला है. यहां पर एडवोकेट नफीस एहमद के जरिये एक महिला और पुरुष ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दोनों ने कोर्ट में पहले सुरक्षा की याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान कहा है कि उन्हें नूंह में पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया था. लेकिन अब सुरक्षा की जरूरत नहीं है. अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है.
दरअसल, महिला जायदा ने पहली शादी से हुए अपने ही बेटे पर जान का खतरा और मारपीट के आरोप में पुलिस को 4 अप्रैल 2024 को शिकायत दी थी. महिला ने आरोप लगाया था कि बेटा पैसे ना देने पर उससे मारपीट करता है. इस एफआईआर की जांच चल रही है. अब उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें अब सुरक्षा की जरूरत नहीं है.
कोर्ट ने आदेश से जारी करने से पहला कहा कि हम इस संबंध में आंखें बंद नहीं कर सकते है कि महिला के सात और पुरुष के पांच बच्चे पहले से ही हैं और कुल 12 बच्चे हैं. जज ने इस दौरान कहा कि दोनों को देश की जनसख्या नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल करना चाहिए. बाद में दोनों ने याचिका वापस लेने की छूट मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. बता दें कि जस्टिस संदीप मोदगिल की कोर्ट में यह याचिका लगी थी.
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FIRST PUBLISHED : April 29, 2024, 15:44 IST