नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से बिहार के नियोजित शिक्षकों का बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने बिहार के शिक्षक संघों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सक्षमता परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी. सक्षमता परीक्षा को रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करते हैं यदि आप इन परीक्षाओं का सामना नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नियमों के अनुसार उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी ही होगी. याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस बी वी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि देश की शिक्षा का क्या यही स्तर है?
FIRST PUBLISHED : June 28, 2024, 09:58 IST