सीवान. बिहार में छठवें चरण के अंतर्गत बहाल हुए शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है. यह पूरा मामला उनके ग्रेड पे और सैलरी से जुड़ा हुआ. डीपीओ के पत्र ने पूरे शिक्षा विभाग में खलबली मचा रखी है. क्या है ये पूरा मामला पढ़िए.
शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा सीवान से एक खबर आई है. डीपीओ अवधेश कुमार ने जिले के सभी प्रखंडों के बीईओ को पत्र भेजा है. इसमें छठवें चरण के शिक्षक नियोजन अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों एवं अन्य स्थानीय निकाय शिक्षकों की सैलरी तय करने के लिए कहा गया है. इसके लिए आवश्यक गाइडलाइन जारी की गयी हैं. डीपीओ ने कहा शिक्षा विभाग के ज्ञपांक 2174 दिनांक 30 दिसंबर एवं पत्रांक-2153 के अनुसार स्थानीय निकाय अन्तर्गत नियुक्त शिक्षक के वेतन निर्धारण के समय एक ही साल में ग्रेड पे औऱ वेतन वृद्धि का लाभ एक साथ नहीं दिया जा सकता.
एक साथ दो लाभ गलत
डीपीओ ने बताया जो शिक्षक फरवरी 2022 में नियुक्त किए गए थे उन्हें दो साल की सेवा पूरी होने के बाद जनवरी 2024 में वेतन वृद्धि और फरवरी 2024 में ग्रेड-पे का लाभ एक साथ दे दिया गया. ये नियम के खिलाफ है. ऐसे शिक्षकों की सैलरी दो साल की सेवा पूरी होने के बाद तय नियम के तहत ही किया जाना चाहिए.
धांधली की तो होगी कार्रवाई
डीपीओ ने कहा किसी भी हाल में गलत वेतन निर्धारण के आधार पर पे स्लिप तैयार नहीं की जाए. अन्यथा संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक, पे-मेकर और प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सेवा पुस्तिका और वेतन निर्धारण प्रपत्र मंगा कर उसमें आवश्यक सुधार कर तीन दिन में वेतन प्रपत्र में भी सुधार किया जाए.अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें.डीपीओ की इस चेतावनी के बाद शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है.
FIRST PUBLISHED : May 20, 2024, 19:33 IST