राहुल दवे/इंदौर: अनेक प्रकार की बीमा पॉलिसी के जरिए लोग अपने और परिवार का भविष्य सुरक्षित कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जो महंगाई के चलते इन बीमा योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते. फिर किसी दुर्घटना के बाद उनके सामने आर्थिक मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं. ऐसे लोगों के लिए भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा शानदार स्कीम शुरू की गई है. सिर्फ 396 रुपए सालाना के छोटे से खर्च में बेहद लाभ वाली दुर्घटना बीमा पॉलिसी की सुविधा दी जा रही है.
यह मिलेगा लाभ
इस बीमा पॉलिसी का लाभ 18 वर्ष के युवा से लेकर 65 वर्ष के बुजुर्ग भी ले सकते हैं. इसमें किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या स्थाई विकलांगता, आंशिक विकलांगता होने अथवा घटना में अंग-भंग हो जाने या लकवा होने की स्थिति में दस लाख रुपये तक का क्लेम प्रदान किया जाएगा, जबकि दुर्घटना का शिकार होने पर अस्पताल में भर्ती बीमाधारक को आईपीडी इलाज के खर्च के लिए 60 हजार रुपये और मरहम पट्टी की जाने अथवा ओपीडी में इलाज की स्थिति में 30 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी.
मिलेंगे हजार रुपए रोज
इस बीमा पॉलिसी धारक व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 60 हजार रुपए के अतिरिक्त 10 दिनों तक एक हजार रुपए भी अलग से प्रतिदिन दिए जाएंगे. यदि बीमाधारक का परिवार अन्य शहर में रहता है तो उनके आने जाने के लिए भी अधिकतम 25 हजार रुपए तक का टिकट खर्च दिया जाएगा. दुर्भाग्य से बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी के तहत 5 हजार रुपये अंतिम क्रिया-कर्म के लिए दिए जाने का प्रावधान है. पॉलिसी कराने वाले बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा राशि दस लाख रुपये के अतिरिक्त बच्चों की पढ़ाई के लिए एक लाख रुपए अलग से देने का भी प्रवधान है.
यहां मिलेगी यह सुविधा
यह सुविधा इंदौर के जीपीओ डाकघर के अलावा इंदौर के किसी भी नजदीकी डाकघर में जाकर या आपके घर आने वाले पोस्टमैन के द्वारा भी ली जा सकती है. वहीं, अधिक जानकारी के लिए पोस्ट पेमेंट बैंक के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.
बिना खाते के भी मिलेगा लाभ
पोस्ट पेमेंट बैंक के अधिकारी सचिन टेलर ने बताया कि दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपका पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता होना भी जरूरी नहीं. आप बगैर खाते के भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं. वर्तमान में पोस्ट पेमेंट बैंक की इस योजना का सैकड़ों लोग लाभ ले रहे हैं.
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FIRST PUBLISHED : March 10, 2024, 12:41 IST