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चुनाव आयोग का फरमान, 19 अप्रैल को वोटिंग शुरू होने से लेकर 1 जून शाम को खत्म होने तक एग्जिट पोल पर रोक

नई दिल्ली. निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर 19 अप्रैल की सुबह सात बजे से एक जून की शाम साढ़े छह बजे के बीच एग्जिट पोल आयोजित करने, इसके प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसी अवधि में लोकसभा के अलावा चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अलग-अलग चरण में मतदान होगा. चुनाव आयोग की अधिसूचना में यह भी साफ किया गया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मतदान के खत्म होने के लिए तय समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य चुनावी सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी ऐसी चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा.

लोकसभा चुनावों के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे. इसी अवधि में 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर अलग से उपचुनाव भी होंगे. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अधिसूचना में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़े एग्जिट पोल आयोजित करने, प्रकाशित करने या प्रचारित करने पर रोक लगा दी है. यह प्रतिबंध 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शुरू होगा और 1 जून को शाम 6:30 बजे खत्म होगा. यह प्रतिबंध प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य प्रसार पद्धति सहित सभी प्रकार के मीडिया पर लागू है.

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चुनाव आयोग का फरमान, 19 अप्रैल को वोटिंग शुरू होने से लेकर 1 जून शाम को खत्म होने तक एग्जिट पोल पर रोक

इस तरह आम चुनावों और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया के समापन तक 48 घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जनमत सर्वेक्षणों या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनाव-संबंधित सामग्री का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा.

Tags: 2024 Loksabha Election, Exit poll, Loksabha Election 2024, Loksabha Elections

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