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गुरदासपुर में ड्रग विभाग की कार्रवाई: प्रतिबंधित दवाइयां बेचने पर रतन मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द

गुरदासपुर में ड्रग विभाग की कार्रवाई: प्रतिबंधित दवाइयां बेचने पर रतन मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द

पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला स्थित रतन मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग ने प्रतिबंधित दवाइयों का भंडार और बिक्री करने के आरोप में कड़ी कार्रवाई की। 12 नवंबर 2024 को ड्रग इंस्पेक्टर रमनीक सिंह, विभागीय कर्मचारियों और पुलिस के साथ नियमित चेकिंग के दौरान इस स्टोर पर प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गईं।

इस कार्रवाई के बाद, जोनल लाइसेंस अथॉरिटी ने रतन मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द कर दिया और स्टोर के बाहर नोटिस चिपका दिया। ड्रग विभाग के अधिकारियों करुण सचदेवा और डीएसपी हरीश बहल ने कहा कि यह कार्रवाई स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए की गई है, और भविष्य में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

गुरदासपुर: बिना मंजूरी नशीले कैप्सूल रखने पर रतन मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द

पंजाब के गुरदासपुर जिले में ड्रग विभाग ने बिना मंजूरी के प्रतिबंधित प्रेगाबलीन कैप्सूल रखने पर रतन मेडिकल स्टोर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। 12 नवंबर 2024 को ड्रग इंस्पेक्टर रमनीक सिंह की अगुवाई में विभागीय टीम ने बटाला स्थित रतन मेडिकल स्टोर की चेकिंग की, जहां उन्हें बिना लाइसेंस के नशीले प्रेगाबलीन कैप्सूल मिले। यह कैप्सूल मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से रखे गए थे, और जब टीम ने दुकान मालिक से संबंधित दस्तावेज मांगे, तो वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

इस मामले में विभागीय जांच के बाद रतन मेडिकल स्टोर का रिटेल लाइसेंस रद्द कर दिया गया और नोटिस को दुकान के बाहर चिपका दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि पहले भी इस मेडिकल स्टोर के मालिक को बिना आदेश के प्रतिबंधित दवाइयां न रखने की चेतावनी दी गई थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। अब इस कार्रवाई के तहत मालिक को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह बिना मंजूरी के दुकान में प्रतिबंधित दवाइयां न रखें और न बेचें। अन्यथा, उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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