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गाड़ियों मे हूटर लगाने वालों की अब खैर नहीं, एसएसपी देवेंद्र पींचा ने दिए सख्त निर्देश

रोहित भट्ट/अल्मोड़ा: अगर आपकी गाड़ी में हूटर लगा है, तो उसे आप तुरंत उतार लीजिए. क्योंकि, इससे आप अपने लिए मुसीबत मोल ले सकते हैं. अल्मोड़ा पुलिस इन दिनों एक्शन मोड पर है. अब तक कई गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं. अल्मोड़ा के एसएसपी देवेंद्र पींचा बताते हैं कि अगर कोई भी अपनी गाड़ी में अति आवश्यक संबंधित हूटर लगता है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत गाड़ी का चालान करते हुए सख्त कार्रवाई की जाती है.

LOCAL 18 से खास बातचीत करते हुए अल्मोड़ा के एसएसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि सामान्य तौर से हूटर इमरजेंसी वाहनों के लिए होते हैं. कई बार सामान्य लोग भी शो बाजी के चलते गाड़ियों में हूटर या फिर प्रेशर हॉर्न लगा लेते हैं. जो सरासर गलत है. इसको लेकर अल्मोड़ा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. जब भी चेकिंग के दौरान इस तरीके का मामला सामने आता है, तो सबसे पहले पुलिस हूटर को सीज करके मलिक का चालान करती है. और उन्हें सख्त हिदायत देती है. पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है. अगर कोई भी इस तरह का हूटर या फिर प्रेशर हॉर्न लगाता है, तो उन्हें खुद ही उतार लेना चाहिए.

एसएसपी ने की अपील
एसएसपी देवेंद्र पींचा ने सभी लोगों से अपील की है कि चाहे वह अल्मोड़ा में रहते हैं या फिर अल्मोड़ा में घूमने आ रहे हैं. हर किसी को नियमों का पालन करना चाहिए. क्योंकि हूटर अति आवश्यक जैसे फायर, एंबुलेंस या फिर पुलिस के लिए होता है. अगर सभी लोग इसे लगाने लगेंगे तो इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेंगे.

क्या है नियम
हूटर या फिर प्रेशर हॉर्न लगाने वालों के ऊपर ₹1000 का चालान होता है. अगर वह गलती दोहरा रहे हैं, तो उनके ऊपर ₹2000 से लेकर ₹3000 का चालान होता है. इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वाहन भी चीज किया जा सकता है.

Tags: Almora News, Local18, Uttarakhand news

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