क्या हम राजनीतिक दलों से पूछकर आदेश देते हैं? सुप्रीम कोर्ट
मुख्यमंत्री ने डांटा
नई दिल्ली: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को जमानत दिए जाने पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर गुरुवार को कड़ी आपत्ति जताई। रेड्डी ने कविता की जमानत के लिए भाजपा और बीआरएस के बीच कथित सौदेबाजी की ओर इशारा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे बयान लोगों के मन में डर पैदा कर सकते हैं.
न्यायमूर्ति बी. आर। गवई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने रेड्डी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से पूछा, ‘क्या आपने अखबार में जो कहा वह पढ़ा? जरा पढ़िए उन्होंने क्या कहा. एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री का यह कैसा बयान है? इससे लोगों के मन में डर पैदा हो सकता है. क्या किसी मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए? एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह बोल रहा है?
पीठ ने कहा, ‘वह अदालत को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में क्यों घसीटते हैं? क्या हम राजनीतिक दलों से सलाह लेकर आदेश जारी करते हैं? हमें राजनीतिक नेताओं या किसी अन्य द्वारा हमारे निर्णयों की आलोचना करने से कोई समस्या नहीं है। हम अपने विवेक और शपथ के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते हैं।