केंद्रीय कैबिनेट ने ‘एक देश-एक चुनाव’ विधेयक को मंजूरी दी
केंद्रीय कैबिनेट ने ‘एक देश-एक चुनाव’ लागू करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो अगले हफ्ते संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार इस विधेयक पर आम सहमति बनाने का प्रयास कर रही है, और इसे चर्चा के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) के पास भेजा जाएगा। JPC सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस विधेयक पर विचार-विमर्श करेगी।
इस विधेयक के अंतर्गत, पहले लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 82A में संशोधन किया जाएगा, ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल एक साथ समाप्त हो सकें।
विधेयक लागू होने पर राज्यों से सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यदि स्थानीय निकाय चुनावों को भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ आयोजित करने का प्रस्ताव आता है, तो इसे कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी प्राप्त करनी होगी।
‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ का समय और प्रक्रिया:
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इस विधेयक के लागू होने से 2029 तक ‘एक देश-एक चुनाव’ की व्यवस्था हो सकती है।
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इसके लिए कई राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाया जाएगा, जबकि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
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यदि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत होते हैं, तो यह प्रणाली दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ लागू हो सकती है।