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अरविंद केजरीवाल के सीएम पद पर फिर मंडराया खतरा, दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हुई नई जनहित याचिका

PIL Against Delhi CM Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं. उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर ताजा जनहित याचिका (PIL) से उनके मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है. हिंदू सेना ने शुक्रवार को केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर कर उन्हें दिल्ली सीएम पद से हटाने की मांग की है.

हिंदू सेना की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने का आदेश दे. याचिका में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार को दिल्ली को एलजी नियम के जरिए चलाना चाहिए.

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गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल को एनसीटी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी. कोर्ट ने उक्त जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है.

इस बीच, केजरीवाल और आप के मंत्री इस बात पर अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री हिरासत में रहते हुए भी दिल्ली सरकार चलाते रहेंगे, यहां तक कि इस सप्ताह एक लोक कल्याण आदेश भी पारित करेंगे.

हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर ताजा जनहित याचिका में कहा गया है कि संविधान में ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की गई है, जहां गिरफ्तारी की स्थिति में, मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत से अपनी सरकार चला सकें.

अरविंद केजरीवाल के सीएम पद पर फिर मंडराया खतरा, दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हुई नई जनहित याचिका

याचिका में कहा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 163 और 164 में सावधानीपूर्वक प्रावधान किए हैं कि मुख्यमंत्री के साथ परिषद या मंत्री को राज्यपाल की सहायता करने और सलाह देने के लिए या विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर या संविधान के तहत राज्यपाल को अपने कार्य करने की सलाह दी जाए.

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