सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा चुनावों में EVM सत्यापन की याचिका पर सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष जाएगा मामला
हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के सत्यापन की मांग करने वाली कांग्रेस नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। यह मामला अब मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष जाएगा, जैसा कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने निर्देश दिया है। याचिका में चुनाव आयोग से ईवीएम के चार घटकों (कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट, और सिंबल लोडिंग यूनिट) की जली हुई मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए ज्ञापन तैयार करने की मांग की गई है।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर को निर्देश दिया था कि इस मामले की सुनवाई जनवरी 2025 में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ द्वारा की जाएगी। कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल द्वारा दायर नई याचिका में आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ईवीएम के घटकों की जांच के लिए कोई प्रक्रिया जारी नहीं की है।
यह मामला चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, और याचिका में सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे को देशभर में सार्वजनिक महत्व और प्रभाव के कारण आधिकारिक रूप से तय करने की मांग की गई है।