भदोही. उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, हज एवं वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने केंद्र द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के नियमों को अधिसूचित किये जाने के एक दिन बाद मंगलवार को कहा कि इसको लेकर संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नागरिकता देने वाला कानून है किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं.
भदोही जिले के प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने यहां जिलाधिकारी कार्यालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि केंद्र की ओर से सोमवार को लागू किया गया सीएए हर तबके, यहां तक कि मुस्लिम समाज ने भी दिल खोल कर स्वागत किया है. केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोमवार को विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए)-2019 को लागू करने का ऐलान कर दिया ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की जा सके.
मुसलमान की नागरिकता छीनने का कोई खतरा नहीं
सीएए के नियम जारी हो जाने के साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार इन तीन देशों के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी. अंसारी ने कहा, ‘देश में सीएए कानून लागू करने में मोदी की गारंटी है कि इससे देश में एक भी मुसलमान की नागरिकता छीनने का कोई खतरा नहीं और न ही कोई संदेह होना चाहिए.’ राज्य सरकार के मंत्री ने कहा, ‘आज मुस्लिम समाज ये जानता है कि उसके लिए जरूरी मुद्दे शिक्षा और रोजगार हैं, इसलिए वह बहकने वाला नहीं.’
सीएए के नियम जारी, इससे गैर-मुस्लिम प्रवासियों को मिलेगी नागरिकता
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 यानी सीएए (CAA) को लागू करने से जुड़े नियमों को सोमवार को अधिसूचित कर दिया गया. सीएए पाकिस्तान (Pakistan), बांग्लादेश (Bangladesh) और अफगानिस्तान (Afghanistan) से आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए है. सीएए के नियम जारी हो जाने के बाद अब मोदी सरकार 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी. नागरिकता (संशोधन) कानून को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में संसद में पास किया था. इस बिल का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आये 6 समुदायों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी) के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना है.
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FIRST PUBLISHED : March 13, 2024, 24:03 IST