पंजाब में 21 दिसंबर को नगर निगम और नगर कौंसिल चुनावों के लिए छुट्टी, ड्राई डे और परीक्षाएं स्थगित
पंजाब में 21 दिसंबर को होने वाले नगर निगम और नगर कौंसिल चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। आयोग ने चुनावी क्षेत्र में सभी सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत लागू होगी। इसके अतिरिक्त, चुनावी क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी और अन्य कार्यकर्ताओं को विशेष छुट्टी दी जाएगी, यदि वे नगर निगमों के मतदाता हैं, लेकिन किसी अन्य स्थान पर काम करते हैं।
इस दिन को “ड्राई डे” घोषित किया गया है, जो पंजाब शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, 1958 और फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य चुनाव में मतदाताओं को वोट डालने का अवसर प्रदान करना है। इन क्षेत्रों में स्थित दुकानें, फैक्ट्रियां और व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे।
साथ ही, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने 21 दिसंबर को होने वाली सभी वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। विद्यार्थी संबंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर जाकर नई तिथियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।