पंजाब में सितंबर तक पंचायत चुनाव होंगे. पंजाब के एडवोकेट जनरल ने यह आश्वासन हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर दिया. महाधिवक्ता द्वारा दी गई इस जानकारी के बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया लेकिन याचिकाकर्ता को छूट दे दी कि अगर सरकार सितंबर तक पंचायत चुनाव नहीं कराती है तो वह फिर से हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं. पंजाब में पंचायत चुनाव फरवरी से लंबित हैं. कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और फगवाड़ा नगर निगम का चुनाव नहीं कराया है. इस संबंध में एक और याचिका हाई कोर्ट में विचाराधीन है. नगर निगम चुनाव कराने की मांग पर जवाब देने के लिए सरकार ने समय मांगा है.
पंचायत चुनाव के मामले में मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब की 42 नगर परिषदों का कार्यकाल दिसंबर 2022 में खत्म हो गया है, जिसके कारण यहां सभी विकास कार्य रुके हुए हैं . इसलिए हाई कोर्ट से जल्द चुनाव कराने का अनुरोध किया गया. कोर्ट को बताया गया कि 1 अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी, जो 1 नवंबर 2023 को होनी थी, लेकिन ये चुनाव आज तक नहीं हुए हैं. याचिका के मुताबिक, उन्होंने ये चुनाव कराने के लिए 5 जुलाई को राज्य सरकार को कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार को ये चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की. जल्द चुनाव की मांग की है उनके मुताबिक संविधान के मुताबिक उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले नगर परिषद चुनाव कराना जरूरी है, लेकिन सरकार ने अब तक इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है.